महाबोधि मंदिर ब्लास्ट

बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में 7 जूलाई 2013 को हुए सीरियल बम धमाको में पटना के एन.आई.ए. कोर्ट ने फैसला सुनाया।10 मिनट केी सुनवाई में विशेष जज मनोज कुमार सिन्हा ने कहा-जिन जिन धाराओ के तहत आरोप गठित किए गए हैं,सभी में पांचो दोषी पाए गए है।सजा के बिन्दु पर 31 मईको सुनवाई होगी।चार साल 10 माह 12 दिन के बाद सीरियल ब्लास्ट के मास्टर माइंड रांची के हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी के अलावा रांची के ही इम्तियाज अंसारी,मुजीबुल्लाह व छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी उमर सिद्धीकी और कुरैशी को भादवि की धारा 307,120 बी तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 16,17,18,20,22 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया गया है। इसमें कम से कम 7 वर्षो की सश्रम कारावास और अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।एक आरोपी नाबालिग था।उसकी सुनवाई जेजे बोर्ड गायघाट में हुई थी। पिछले नवंबर में बोर्ड ने उसे दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान की हुंकार रैली ब्लास्ट में भी पांचो। आतंकियों पर आरोप है। सुनवाई 4 जून से होगी।

saloni

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