सभी दुकाने अनलॉक सुबह 6:00 से 2:00 तक

राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया इसमें दी गई छूट 2 जून से प्रभावी होगी बुधवार से सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दुकान खोलेंगे आवश्यक सामग्री  की दुकानें को सभी दिन खोलने की अनुमति दी गई है। शेष अन्य दुकानों को 1 दिन बीच कर कर खोलनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन 4 का ऐलान किया गया इस बार व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है।

मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण व गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोरोनावायरस की समीक्षा के बाद लॉकडाउन को रियायतओं के साथ बढ़ाने का निर्णय लिया गया ।बुधवार से सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ अपराहन 4:00 बजे तक खुलेंगे गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे, इसके अतिरिक्त लॉकडाउन में अभी चल रही सभी आवश्यक सेवाएं भी जारी रहेगी।

डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि निजी वाहन का परिचालन बंद रहेगा आवश्यक होने पर जिला प्रशासन से अनुमति पास लेना अनिवार्य है घर के नजदीक के बाजार में जरूरत के सामान की खरीदारी करने की अनुमति दी गई है।

फल सब्जी मांस मछली दूध किराना अनाज मंडी पीडीएस की दुकान है उर्वरक बीज कीटनाशक के साथ कृषि यंत्रों से संबंधित दुकाने पशु चारा की दुकान पेट्रोल पंप गैस एजेंसी सहित अन्य आवश्यक सेवाएं जो अब तक रोजाना खुलती आ रहे हैं रोज खुलेंगे सुबह 6:00 बजे से 2:00 बजे तक।

सैलून, पार्लर, फर्नीचर, स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधन, पंखा, कूलर, एसी, विक्रय व मरम्मत की दुकान मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस ,बैटरी की बिक्री व मरम्मत दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैस सर्विस सेंटर ,हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन, मोटरसाइकिल मोटर वाहन, साइकिल ,मरम्मत दुकान वाहन प्रदूषण जांच केंद्र यह सोमवार बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगे।

सभी तरह की कपड़ा दुकान, बर्तन की दुकान, सोना चांदी की दुकान, खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, निर्माण सामग्री की दुकान के साथ अन्य सभी दुकाने मंगलवार गुरुवार और शनिवार को खुलेगी रविवार को सारी दुकानें बंद रहेंगी।

सभी धार्मिक आस्था आम लोगों के लिए बंद रहेंगे सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे ,आरटीपीएस काउंटर भी बंद रहेंगे, सभी सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल क्लब, स्विमिंग पूल स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी नीचे स्थानों पर भी भीड़ प्रतिबंधित रहेंगे विवाह व श्राद्ध में अधिकतर 20 लोगों ही लोग ही शामिल होंगे बारात में डीजे व जुलूस की इजाजत नहीं होगी विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाना को 3 दिन पहले देनी होगी रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9:00 से रात के 9:00 बजे तक रहेगा आप जाकर भी सामान ला सकते हैं वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं रहेगी होटल रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की मनाही है आवासीय होटलों में अतिथि के लिए रूम डाइनिंग मान्य होगा।

ठेला फल सब्जी घूमकर बेचेंगे ई-कॉमर्स दवा दुकान केवल इंटरनेट निजी क्लीनिक अस्पताल बैंकिंग बीमा एटीएम औद्योगिक प्रतिष्ठान सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोल्ड स्टोर निजी सुरक्षा आदि सेवाओं को छूट मिलेगी 50% क्षमता के साथ रेल प्लेन ने लंबी दूरी की यात्रा करने वालों तथा मान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों के लिए वे सार्वजनिक परिवहन की अनुमति होगी जरूरी सेवा के लिए निजी वाहन चलेंगे स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल तथा जिला स्तर पर चिकित्सा पदाधिकारियों के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थल पर आने की अनुमति होगी।

Report by: Saloni Mishra

 

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