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केजरीवाल की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी, धरना देने की अनुमति किसने दी?
दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा धरना दिये जाने के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा , दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसने उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना देने की अनुमति दी. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे स्ट्राइक या हड़ताल नहीं कहा जा सकता, आप किसी के घर या कार्यालय में घुसकर हड़ताल नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा सच यह है…
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