पटाखे बैन NGT का आदेश

नई दिल्ली;-वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने पूरे NCR में पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी है जिन शहरों में एम्बिएटं एयर क्वालिटी मॉडरेट है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे जिन राज्यों में एम्बिएटं एयर क्वालिटी खराब की श्रेणी में है उन राज्यों और शहरों में भी 9 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर के मध्य रात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर प्रतिबंध है जिन शहरों में एम्बिएटं एयर क्वालिटी है वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे ही दिए जाने का आदेश है  राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण और करोना को ध्यान में रखते हुए पटाखे बैन करने की मांग की गई NGT ने इससे पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया सबसे पहले उड़ीसा और राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई बाद में दिल्ली सरकार ने भी यहां 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया है आदेश अनुसार पटाखे दिवाली और गुरु पर्व में रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक जलाए जाए सकते हैं छठ के दिन सुबह 6:00 से 8:00 बजे सुबह तक और क्रिसमस एवं नए साल की पूर्व संध्या पर रात को 11:54 से 12:30 तक ग्रीन पटाखे जलाया जा सकता है

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