सीबीआई कोर्ट, पटना ने ओआईसीएल में बीमा धोखाधड़ी के मामले में तीन को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई कोर्ट, पटना ने ओआईसीएल में बीमा धोखाधड़ी के मामले में तीन को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

पटना की सीबीआई कोर्ट नंबर-1 ने आज, दिनांक 30/06/2025 को, तीन अभियुक्तों, जिनमें अशोक कुमार, तत्कालीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी (एएओ), ओआईसीएल, डीओ-II, बैंक रोड, जैतपुर कोठी, पटना; अमरेंद्र कुमार मिश्रा, तत्कालीन सहायक, ओआईसीएल, डिवीजन ऑफिस, पूर्णिया, बिहार और समीर कांत झा, बीमा एजेंट शामिल हैं, को ओआईसीएल में बीमा धोखाधड़ी के मामले में 3 वर्ष के कठोर कारावास (आरआई) और कुल 67,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने इस मामले को 03.05.2005 को…

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