21 सितंबर से स्कूल खोलने का आदेश- डीएम

 डीएम कुमार रवि ने 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का ख्याल रखते हुए कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थान को खोलने का परमिशन दे दिया है. पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने अनलॉक-4 को लेकर  सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष सहित प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी को को प्रभावी कार्यान्वयन का निर्देश दिया है.

गृह विभाग की ओर से जारी आर्डर के मुताबिक डीएम कुमार रवि ने अनलॉक-4 के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति प्रदान करते हुए मात्र निम्न गतिविधियों पर रोक लगाई है. शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी.  9 वीं से 12 वीं तक के छात्र, पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मुलाकात कर सकते हैं, पर इसके लिए अभिभावक की इजाजत जरूरी होगी.

गृह मंत्रालय की ओर से कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन की अवधि को 30 सितंबर तक विस्तारित करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर अनलॉक 4 के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश 29 अगस्त को ही दिए गए हैं. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग,  बिहार सरकार  द्वारा गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश को यथावत लागू एवं अनुपालित किए जाने के संबंध में 7 सितंबर को निर्देश निर्गत किए गए हैं. तदनुसार जिलाधिकारी पटना द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. अब दुकानों के खोलने की समयावधि के संदर्भ में स्थानीय स्तर पर लागू लॉकडाउन संबंधी आदेश अब प्रभावी नहीं हैं. दुकानों को खोलने एवं बंद करने संबंधी कार्य दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम एवं सुसंगत कानूनी प्रावधानों के तहत किए जाएंगे.

पटना डीएम के मुताबिक स्कूल, कॉलेज ,शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. लेकिन निम्न गतिविधियां परिचालित हो सकेंगी –

1. ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसके बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है.

2. शिक्षण संस्थानों में 50% तक शिक्षण/ गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा/ टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी.

3. कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में स्वैच्छिक आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी.

4. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु 21 सितंबर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में संचालन की अनुमति रहेगी.

5. सामाजिक/ शैक्षणिक/ मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजनीतिक,/ खेलकूद आदि कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों के जमावड़े की अनुमति मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन थर्मल स्कैनिंग हैंडवॉश सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था के साथ 21 सितंबर से रहेगी. लेकिन विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी. 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी.

6. सिनेमाघर, स्विमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर एवं इस तरह के सभी स्थल बंद रहेंगे. लेकिन ओपन थिएटर को 21 सितंबर से संचालित करने की अनुमति रहेगी.

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