30 मिनट से ज्यादा थाना बैठाया तो नप जाएंगे थानेदार

30 मिनट से ज्यादा थाना बैठाया तो नप जाएंगे थानेदार

बिहार में थानेदारों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। थाने में यदि कोई व्यक्ति आवेदन लेकर आता है तो उसे तत्काल रिसीविंग दी जानी चाहिए। अगर शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए तो थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जा कर उन्हें स्लीप देंगे। थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे। इससे अधिक समय लगने पर उचित कारण बताना होगा BPSC TRE 3.0 में…

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