रांची हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले के दोषी लालू प्रसाद को मिली अस्थाई जमानत अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया

रांची: रांची हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने लालू यादव की अंतरिम जमानत संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए राजद प्रमुख के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को अस्वीकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर उनका इलाज रिम्स में होगा। अदालत ने लालू को सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।
लालू यादव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनुसिंघवी ने इलाज के लिए राजद प्रमुख की अंतरिम जमानत अवधि तीन माह और बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि प्रसाद की किडनी में संक्रमण, फिस्टूला, हृदय एवं अन्य समस्याओं के चलते उनका सम्यक इलाज अभी भी एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, मुंबई में आवश्यक है। लेकिन उनकी इस दलील का सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने विरोध किया जिसके बाद अदालत ने प्रसाद की अंतरिम जमानत की अवधि आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।
इससे पहले लालू यादव को 27 अगस्त तक के लिए अस्थाई जमानत दी गई थी। लालू के अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि अस्थाई जमानत की इस अवधि को कम से कम 30 अगस्त तक बढ़ा दिया जाए ताकि लालू सीबीआई अदालत में आत्मसमर्पण कर सकें। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए लालू यादव की जमानत की अवधि इस शर्त के साथ 30 अगस्त तक के लिए बढ़ाई की वह किसी भी सूरत में इस तिथि तक रांची की सीबीआई अदालत के समक्ष समर्पण कर देंगे।

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